All India Bar Examination (AIBE)

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All India Bar Examination
ऑल इंडिया बार परीक्षा



 ऑल इंडिया बार परीक्षा एक प्रमाणीकरण परीक्षा है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें वे कानून के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में चुनौती लेने के इच्छुक कानून के स्नातकों के लिए होती है। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है और वह भारत में किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र होता है। परीक्षा 53 भारतीय शहरों में आयोजित की जाती है और इसकी भाषा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में होती है।

वकालत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में प्रवेश प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) की परीक्षा देनी होती है। एक अच्छा वकील बनने के लिए इस परीक्षा में आवेदन करना जरूरी होता है। यह परीक्षा भारत में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। कानून की पढ़ाई कर रहे हर छात्र का सपना होता है कि उन्हें बीसीआई में प्रवेश मिले। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यार्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र बीसीआई द्वारा प्रदान किया जाता है।

AIBE 19  Notification Exam Date 24th November 2024

उद्देश्य:

ऑल इंडिया बार परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के मूल स्तर के ज्ञान का मूल्यांकन करना है और कानून के प्रैक्टिस में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक का निर्धारण करना है साथ ही उम्मीदवार के विश्लेषणात्मक कौशल का मूल्यांकन करना है। पास करने के बाद ऑल इंडिया बार परीक्षा में उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण सदस्य किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट और प्रशासनिक निकायों में न्यायिक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। परीक्षा का आयोजन मल्टी-चॉइस मॉडल में किया जाता है और यह ऑफलाइन में होता है।


योग्यता:

ऑल इंडिया बार परीक्षा में निम्नलिखित योग्यता के अंतर्गत भाग लिया जा सकता है:

सदस्यों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किये गए किसी भी विधि संस्थान से कानून की डिग्री (3-वर्षीय/5-वर्षीय) होनी चाहिए। अपनी संबंधित राज्य बार कौंसिलों में पंजीकृत होना चाहिए। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आईबीई की योग्यता मानदंडों का संदर्भ मूल शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और राज्य बार कौंसिल पंजीकरण आदि करता है। बीसीआई केवल उन उम्मीदवारों को प्रवेश देता है जो आईबीई परीक्षा के सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।


प्रक्रिया:

ऑल इंडिया बार परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आया जा सकता है:

ऑल इंडिया बार परीक्षा पंजीकरण। ऑल इंडिया बार परीक्षा में उपस्थित होने की आखिरी तारीख से पहले आवेदन करें। परीक्षा में उपस्थित होना। ऑल इंडिया बार परीक्षा अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की जाती है। अस्थायी उत्तर कुंजी में कोई असंगति हो तो उसके लिए आखिरी तारीख से पहले चुनौती दी जा सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा परिणामों की घोषणा।

ऑल इंडिया बार परीक्षा (All India Bar Exam) एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) में प्रवेश के लिए दी जाती है। यह परीक्षा एक अच्छे वकील बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होती है। इस परीक्षा को भारत में बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

ऑल इंडिया बार परीक्षा में भाग लेने के लिए वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पहले परीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद उन्हें परीक्षा में भाग लेना होता है। परीक्षा के पास होने पर उम्मीदवार को बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) द्वारा प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र दिया जाता है।


 बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)

 बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों के बीच से चुने जाते हैं और भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों को स्नातक स्तर पर वकील के रूप में नामांकन करने के लिए योग्य बनाएगी।


इतिहास

मार्च 1953 में, एस. आर. दास की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय बार समिति' ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक बार काउंसिल और एक शीर्ष निकाय के रूप में एक अखिल भारतीय बार काउंसिल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। यह सुझाव दिया गया कि अखिल भारतीय बार काउंसिल कानूनी पेशे को विनियमित करेगी और कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करेगी। भारत के विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने और पूरे देश में न्याय और समानता में सुधार करने में भारत की मदद करने का काम सौंपा गया था।1961 में, 'ऑल इंडिया बार कमेटी' और 'लॉ कमीशन' द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम  पेश किया गया था। एम. सी. सीतलवाड और सी. के. दफ्तरी क्रमशः पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। 1963 में, सी.के. दफ्तरी अध्यक्ष बने और एस.के. घोष उपाध्यक्ष बने।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया  के कार्य

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 बार काउंसिल के नियामक और प्रतिनिधि जनादेश को निर्धारित करती है। बार काउंसिल के कार्य हैं:


अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना।

अनुशासनात्मक समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करें

अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना

कानून सुधार को बढ़ावा देना और समर्थन करना

राज्य बार काउंसिल द्वारा संदर्भित किसी भी मामले से निपटना और निपटान करना

कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करना।

ऐसे विश्वविद्यालय निर्धारित करें जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी।

प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा कानूनी विषयों पर सेमिनार आयोजित करना और कानूनी रुचि की पत्रिकाओं और पत्रों को प्रकाशित करना।

गरीबों को संगठित करें और कानूनी सहायता प्रदान करें।

एक वकील के रूप में प्रवेश के लिए भारत के बाहर प्राप्त कानून में विदेशी योग्यताओं को मान्यता देना।

बार काउंसिल के फंड का प्रबंधन और निवेश करना।

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